‘‘लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ के अंतर्गत शिमला शहर के वार्ड नं. 2 के स्थान कुफटाधार, शिमला शहर के वार्ड नं. 13 के स्थान कृष्णानगर, शिमला शहर के वार्ड नं. 24 स्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शिमला शहर के वार्ड नं. 41 के स्थान कमला नेहरू अस्पताल, नगर परिषद रामपुर बुशैहर के वार्ड नं. 1 कल्याणपुर, विकासखंड रामपुर की ग्राम पंचायत शाहधार के ग्राम रंगोरी वार्ड नं. 7, विकासखंड रामपुर के ग्राम पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड नं. 8, विकास खण्ड ननखड़ी के ग्राम पंचायत थाना ननखड़ी के स्थान खलटुधार, विकास खण्ड चैपाल के ग्राम पंचायत नौरा-बौरा के ग्राम नौरा-बौरा वार्ड नं0 1 तथा विकास खण्ड मशोबरा के ग्राम पंचायत पीरन के ग्राम ट्राई में उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 28 दिसम्बर, 2024 निर्धारित की गई है। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्रवण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार, संस्था, ग्राम पंचायत या सहकारी सभा emerginghimachal.hp.gov.in/sso/investor/register पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रवण कुमार ने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है।
आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, यदि शिक्षित बेरोजगार है, तो बेरोजगार प्रमाण पत्र, जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य नियमित नियोजन में नहीं है, का प्रमाण पत्र जो कि संबंधित तहसीलदार द्वारा सत्यापित होना चाहिए। प्राथमिकता की जिस श्रेणी से प्रार्थी आवेदन कर रहा है उसका प्रमाण पत्र, सेम वार्ड का प्रमाण पत्र, जोकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान सचिव ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्र में पार्षद नगर निगम क्षेत्र से जारी किया गया हो या अन्य दस्तावेज। एससी/एसटी परिवार से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाण पत्र, बीपीएल/अंतोदय से संबंधित प्रमाण पत्र तथा संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र व उस स्थिति में उसके विक्रेता की शैक्षणिक योग्यता दसवीं होना आवश्यक है।
आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय दूरभाष नम्बर 0177-2657022 पर सम्पर्क कर सकते हैं।